संयुक्त अरब अमीरात (UAE) का रेज़िडेंस वीज़ा (residence visa) आपके पास रहते हुए भी अमान्य हो सकता है। अगर आप लगातार 180 दिन से ज़्यादा देश से बाहर रहते हैं, तो वीज़ा अपने-आप रद्द हो जाता है, भले ही उस पर छपी समाप्ति तारीख़ अभी कई साल दूर हो। इस गाइड में हम बताएँगे कि यह नियम किन पर लागू होता है, किन्हें छूट है, दिन कैसे गिनें और अगर आप सीमा पहले ही पार कर चुके हों तो क्या करें।

UAE में छह महीने का नियम: रेज़िडेंस वीज़ा कब रद्द होता है

छह महीने का नियम क्या कहता है

UAE सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर यह नियम एक वाक्य में लिखा है: अगर कोई रेज़िडेंट लगातार 180 दिन से ज़्यादा UAE से बाहर रहता है, तो उसका रेज़िडेंस वीज़ा अपने-आप रद्द हो जाता है। इससे पहले आपको कोई सूचना नहीं भेजी जाती। वीज़ा UAE में आपके आने-जाने के रिकॉर्ड के आधार पर रद्द होता है।

यह नियम एक बार में लगातार बाहर रहने पर लागू होता है, साल भर के कुल दिनों पर नहीं। UAE लौटते ही यह सिलसिला टूट जाता है, और अगली यात्रा पर गिनती फिर शुरू से होती है। आधिकारिक दिशानिर्देशों में यह तय नहीं है कि लौटकर UAE में कम से कम कितने दिन रुकना होगा।

छह महीने का नियम वीज़ा की समाप्ति तारीख़ (expiry date) से अलग है। विदेश यात्रा से वीज़ा की अवधि नहीं बढ़ती, और अगर वीज़ा की मियाद ख़त्म हो चुकी है, तो समय पर लौटने से भी वह नहीं बचता। आपको दोनों शर्तें पूरी करनी होंगी: वीज़ा वैध हो और आप 180 दिन से ज़्यादा बाहर न रहे हों।

किन्हें छूट है

कुछ रेज़िडेंट छह महीने से ज़्यादा विदेश में रहकर भी अपना वीज़ा वैध रख सकते हैं। सरकारी पोर्टल पर ये समूह दिए गए हैं:

  • गोल्डन वीज़ा (Golden Visa) और ग्रीन रेज़िडेंस (Green residence) धारक। रेज़िडेंस वैध रहने तक ये किसी भी समय UAE आ सकते हैं।
  • UAE नागरिकों की विदेशी पत्नियाँ।
  • इलाज के लिए विदेश भेजे गए रेज़िडेंट और उनके साथ जाने वाले, बशर्ते उनके पास UAE के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मंज़ूर मेडिकल रिपोर्ट हो।
  • सरकारी क्षेत्र (public sector) के कर्मचारी, जिन्हें ट्रेनिंग या कोर्स के लिए विदेश भेजा गया हो या जो अपनी संस्था के विदेश स्थित दफ़्तरों में काम करते हों, और उनके परिवार, जिनके पास UAE का वैध वीज़ा हो।
  • विदेश के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र, जिनके पास UAE का वैध वीज़ा हो। पोर्टल के मुताबिक़ यह छूट दुबई के नियमों पर आधारित है, इसलिए दूसरे अमीरात के रेज़िडेंट इसकी पुष्टि ICP से कर लें। ICP पहचान, नागरिकता, कस्टम्स और पोर्ट सुरक्षा का संघीय प्राधिकरण (Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Ports Security) है।
  • निवेशक, जिनके पास UAE का वैध रेज़िडेंस वीज़ा हो।
  • UAE के राजनयिक और कॉन्सुलर कर्मचारियों की स्पॉन्सरशिप पर रहने वाले लोग और उनके आश्रित।
  • घरेलू कामगार (domestic workers), जो विदेश में पढ़ रहे, इलाज करा रहे या राजनयिक मिशनों में काम कर रहे UAE नागरिकों के साथ हों।
  • ICP के फ़ैसले से छूट पाने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति, बशर्ते उसका वीज़ा वैध हो और फ़ीस भरी गई हो।

अगर आप इनमें से किसी समूह में नहीं आते, तो मानकर चलें कि 180 दिन की सीमा आप पर लागू होती है। आम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या फ़ैमिली वीज़ा पर यह छूट लागू नहीं होती, चाहे उसकी समाप्ति तारीख़ कुछ भी हो।

अपने दिन कैसे गिनें

UAE से निकलने की तारीख़ और लौटने की तारीख़ के बीच के कैलेंडर दिन गिनें। वीकेंड और सरकारी छुट्टियाँ भी बाक़ी दिनों की तरह गिनी जाती हैं। दूसरे खाड़ी देशों में बिताए दिन भी UAE से बाहर के दिन ही माने जाते हैं।

आधिकारिक दिशानिर्देशों में यह नहीं बताया गया है कि निकलने का दिन बाहर बिताए दिनों में गिना जाता है या नहीं, इसलिए ठीक आख़िरी दिन तक की योजना न बनाएँ। फ़्लाइट रद्द हो सकती है, और वीज़ा बचा या नहीं, यह इमिग्रेशन के रिकॉर्ड से ही तय होता है। एक-दो हफ़्ते का मार्जिन रखने में कोई ख़ास नुक़सान नहीं, पर इससे अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं रहती।

एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए आपके पास अबू धाबी से जारी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है और आप परिवार के साथ लंबे समय तक रहने के लिए 1 मार्च 2026 को UAE से निकलते हैं। निकलने के 180 दिन बाद की तारीख़ 28 अगस्त 2026 है।

1 मार्च 2026 से शुरू होने वाली टाइमलाइन: UAE से बाहर के 180 दिन 28 अगस्त 2026 को पूरे होते हैं, उसके बाद आम रेज़िडेंस वीज़ा रद्द हो जाता है1 मार्च 2026 को निकलें, तो 180 दिन 28 अगस्त 2026 को पूरे हो जाते हैं।

लौटने की तारीख़बाहर बिताए दिनइसका मतलब
20 अगस्त 2026172वीज़ा वैध रहता है और गिनती फिर शुरू से होती है
28 अगस्त 2026180ठीक सीमा पर: इस पर भरोसा करना जोखिम भरा है
15 अक्टूबर 2026228वीज़ा रद्द हो चुका है; लौटने के लिए एंट्री परमिट (entry permit) चाहिए

आख़िरी मामले में आपको विदेश से ही एंट्री परमिट के लिए आवेदन करना होगा, बाहर रहने की वजह बतानी होगी और बाहर बिताए समय का जुर्माना भरना होगा। अगर आपकी वजह मान ली जाती है, तो UAE में दाख़िल होने के लिए आपके पास 30 दिन होंगे।

छह महीने से ज़्यादा बाहर रह चुके हैं?

रद्द वीज़ा का मतलब हमेशा यह नहीं कि आपका रेज़िडेंस ख़त्म हो गया। जिन रेज़िडेंट का वीज़ा पढ़ाई, नौकरी या इलाज के लिए विदेश में रुकने की वजह से रद्द हुआ है, वे UAE में दोबारा आने के परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकारी पोर्टल पर इसकी शर्तें ये हैं:

  • आवेदन UAE के बाहर से करें;
  • आवेदन 180 दिन बाहर बिताने के बाद ही करें;
  • 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहने की वाजिब वजह बताएँ और उसके दस्तावेज़ लगाएँ;
  • बाहर बिताए हर 30 दिन या उससे कम के लिए 100 दिरहम (AED 100) का जुर्माना भरें;
  • परमिट मंज़ूर होने के बाद 30 दिन के भीतर UAE में दाख़िल हों।

आवेदन कहाँ करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आपका वीज़ा किस अमीरात ने जारी किया है:

  • अबू धाबी, शारजाह, अजमान, उम्म अल क़ुवैन, रास अल ख़ैमा और फ़ुजैरा: ICP स्मार्ट सर्विसेज़ पोर्टल, सेवा “Issue permit for staying outside UAE over 6 months”।
  • दुबई: यहाँ ICP की यह सेवा उपलब्ध नहीं है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ़ रेज़िडेंसी एंड फ़ॉरेनर्स अफ़ेयर्स (GDRFA) दुबई में “Return permit for resident outside UAE more than 6 months” के लिए आवेदन करें। GDRFA दुबई में रेज़िडेंसी और विदेशियों से जुड़े मामले देखने वाला विभाग है। फ़ीस भुगतान के समय GDRFA पोर्टल पर दिखती है।

अगर आपकी वजह पढ़ाई, नौकरी या इलाज में नहीं आती, या परमिट नहीं मिलता, तो आम तौर पर आपके स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर को नए रेज़िडेंस वीज़ा की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। फ़्लाइट बुक करने से पहले, समय रहते उनसे बात कर लें।

आम ग़लतियाँ

  • समाप्ति तारीख़ पर भरोसा करना। 2028 तक वैध वीज़ा भी लंबे समय बाहर रहने से 2026 में रद्द हो सकता है।
  • एक यात्रा की जगह साल भर के कुल दिन गिनना। नियम एक बार में लगातार बाहर रहने को देखता है, सारी यात्राओं के जोड़ को नहीं।
  • 180वें दिन लौटने की योजना बनाना। फ़्लाइट में देरी हुई, तो 180 दिन की सीमा पार हो सकती है।
  • परमिट के लिए बहुत जल्दी आवेदन करना। ICP की सेवा 180 दिन बाहर बिताने के बाद ही खुलती है।
  • वीज़ा के नियम और टैक्स रेज़िडेंसी को एक समझ लेना। UAE में व्यक्तियों के लिए टैक्स रेज़िडेंसी (tax residency) की अपनी अलग शर्तें हैं। इनमें एक यह है कि 12 महीने की अवधि में आप 183 दिन या उससे ज़्यादा देश में मौजूद रहे हों। वीज़ा बचे रहने से आप टैक्स रेज़िडेंट नहीं बन जाते, और टैक्स रेज़िडेंसी से वीज़ा नहीं बचता।

अपने दिनों का हिसाब रखें

लंबे समय तक विदेश में रहें, तो दिनों का हिसाब आसानी से गड़बड़ा जाता है, ख़ासकर जब यह समय कई यात्राओं में बँटा हो। हर बार निकलने और लौटने की तारीख़ लिख लें, और 180वें दिन से काफ़ी पहले का रिमाइंडर लगा लें। Lumo Travel हर देश में बिताए आपके दिन गिनता है और दिखाता है कि आप कितने समय से बाहर हैं। इससे आपको समय रहते दिख जाता है कि सीमा पास आ रही है, और एयरपोर्ट पर पहुँचकर अचानक पता नहीं चलता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या UAE की एक छोटी यात्रा से छह महीने की गिनती फिर से शुरू हो जाती है?

हाँ। नियम लगातार 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहने पर लागू होता है, इसलिए UAE लौटते ही वह सिलसिला टूट जाता है। आधिकारिक दिशानिर्देशों में ऐसी यात्रा की कोई न्यूनतम अवधि तय नहीं है।

क्या यह नियम गोल्डन वीज़ा वालों पर लागू होता है?

नहीं। गोल्डन वीज़ा और ग्रीन रेज़िडेंस धारक रेज़िडेंस वैध रहने तक किसी भी समय UAE आ सकते हैं, चाहे वे कितने भी समय से बाहर हों।

क्या मुझे बताया जाएगा कि मेरा वीज़ा रद्द हो गया है?

ज़रूरी नहीं। लगातार 180 दिन से ज़्यादा बाहर रहने पर वीज़ा अपने-आप रद्द हो जाता है।

ज़्यादा समय बाहर रहने का जुर्माना कितना है?

ICP के एंट्री परमिट के लिए बाहर बिताए हर 30 दिन या उससे कम पर 100 दिरहम का जुर्माना लगता है, साथ में सर्विस फ़ीस भी। दुबई के वीज़ा के लिए GDRFA आवेदन के समय अपनी फ़ीस दिखाता है।

परमिट मंज़ूर होने के बाद लौटने के लिए कितना समय मिलता है?

मंज़ूरी की तारीख़ से 30 दिन के भीतर आपको UAE में दाख़िल होना होगा।

यह लेख सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। नियम और फ़ीस बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले अपने मामले की पुष्टि ICP या GDRFA दुबई से कर लें। स्रोत: UAE सरकार का पोर्टल u.ae, “General provisions for the residence visa”; ICP स्मार्ट सर्विसेज़; GDRFA दुबई; टैक्स रेज़िडेंसी पर 2022 का कैबिनेट निर्णय संख्या 85 (Cabinet Decision No. 85 of 2022)।